खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार को चीनी मिलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। विभाग के अनुसार, सरकार ने चीनी मिलों को 15 नवंबर 2026 तक बनाई गई चीनी को बेचने की अनुमति दे दी है। यह बिक्री मिलों को नवंबर के पहले पखवाड़े (1 से 15 तारीख) के लिए मिले निर्धारित बिक्री कोटे के अतिरिक्त होगी। यानी मिलें अपने तय कोटे से ज्यादा चीनी बेच सकेंगी।
किन चीनी मिलों को मिलेगा इसका फायदा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि सरकार की यह नई अनुमति उन सभी चीनी मिलों पर लागू होगी जिन्होंने नवंबर के महीने में गन्ने की पेराई शुरू की है। इसके अलावा, जिन मिलों ने अक्टूबर महीने में ही अपना कामकाज और पेराई शुरू कर दी थी, उन्हें भी इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा।
विभाग के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मिलों ने अक्टूबर में पेराई शुरू की थी, उन्हें उस महीने के दौरान बनाई गई चीनी को नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी। अब इस नए फैसले के बाद, अतिरिक्त बिक्री की इस छूट को बढ़ाकर 15 नवंबर तक बनाई गई चीनी के लिए भी लागू कर दिया गया है।
30 सितंबर के आदेश के बाद लिया गया फैसला
विभाग के अनुसार, शुक्रवार को जारी किया गया यह नया आदेश 30 सितंबर की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें सरकार ने नवंबर 2026 के पहले पखवाड़े के लिए चीनी बिक्री के कोटे की पूरी जानकारी दी थी। अब इस नई अनुमति के बाद मिलों को 15 नवंबर तक तैयार की गई चीनी को अपने तय कोटे से ऊपर बेचने की पूरी छूट मिल गई है।