किसानों को खेती के काम में आसानी देने और लागत कम करने के लिए उद्यान विभाग अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत किसानों को 20 हॉर्स पावर (एचपी) तक के चार ट्रैक्टर और दो पावर ट्रिलर मशीनें दी जाएंगी। ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपये तक और पावर ट्रिलर खरीदने पर 75 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
विभाग के मुताबिक, कृषि यंत्रों की संख्या सीमित है। इसलिए इच्छुक किसानों को आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी जानकारी लेकर समय पर आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभाग निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र किसानों का चयन करेगा। अनुदान की राशि तय नियमों और पात्रता के आधार पर दी जाएगी।
ट्रैक्टर पर एक लाख, पावर ट्रिलर पर 75 हजार रुपये तक अनुदान
योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, पावर ट्रिलर मशीन खरीदने पर 75 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। विभाग की ओर से फिलहाल चार ट्रैक्टर और दो पावर ट्रिलर उपलब्ध कराने की योजना है।
खेती के काम होंगे आसान, समय और श्रम की होगी बचत
ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर की मदद से खेत की जुताई, मिट्टी तैयार करने और खेती से जुड़े दूसरे काम कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पावर ट्रिलर उपयोगी हो सकता है, जबकि ट्रैक्टर से बड़े खेतों में कई कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं।
विभाग के मुताबिक, कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलने से किसानों को उपकरण खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी। इससे खेती में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसानों के समय व श्रम की बचत हो सकेगी।
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