उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत पात्र पशुपालक और किसान अधिकतम 4 गोवंश की देखभाल पर ₹6,000 महीने यानी ₹72,000 सालाना तक की आर्थिक सहायता पा सकते हैं। इस वीडियो में जानिए योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, गोवंश की देखभाल के नियम और सहायता राशि से जुड़ी जरूरी बातें। योजना का लाभ लेने के लिए कहां संपर्क करें और किन शर्तों का ध्यान रखें, इसकी पूरी जानकारी देखें।
HIGHLIGHTS
4 गोवंश पर ₹6,000 महीने की सहायता
एक गोवंश पर ₹18,000 सालाना
योजना में अब तक 1.67 लाख गोवंश सौंपे गए
पात्रता और आवेदन के लिए क्या हैं जरूरी नियम?
आधार से जुड़ा बैंक खाता होना जरूरी
गोवंश न बेच सकते हैं, न बेसहारा छोड़ सकते हैं