उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालक अपने गाय, भैंस, बकरी और अन्य पशुओं का बीमा कराकर आर्थिक नुकसान से बचाव कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार 85% बीमा प्रीमियम वहन करती है, जबकि पशुपालक को केवल 15% देना होता है। जानिए पशुओं की बीमा राशि, उम्र और संख्या की सीमा, आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर क्लेम, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया। योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और पात्रता व नियमों की पुष्टि जरूर करें।
HIGHLIGHTS
1. यूपी में पशुधन बीमा योजना, 85% प्रीमियम देगी सरकार
2. पशु की मौत या स्थायी विकलांगता पर मिलेगा बीमा क्लेम
3. मुर्रा भैंस का ₹75,000 और साहीवाल गाय का ₹65,000 तक बीमा मूल्य
4. राज्य योजना में एक परिवार करा सकता है 25 बड़े पशुओं का बीमा
5. पशुधन बीमा के लिए तय है पशुओं की नस्ल और उम्र की सीमा
6. बीमा कराने के लिए नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय में करें संपर्क