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Farmers Will Be Relieved Loans Up To Rs 75 000 Will Be Waived 13 24 Lakh Farmers Will Get Relief
अन्नदाताओं की बल्ले-बल्ले... : 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, 13.24 लाख किसानों को मिलेगी राहत
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:19 PM IST
सार
तमिलनाडु सरकार ने किसानों की फसल कर्ज माफी योजना में बदलाव किया है। अब 75 हजार रुपये तक का पूरा कर्ज माफ होगा, जबकि इससे अधिक कर्ज लेने वाले किसानों को 75 हजार रुपये की राहत मिलेगी। योजना से 13.24 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
तमिलनाडु सरकार ने किसानों की कर्ज माफी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सहकारी संस्थाओं से 75 हजार रुपये तक का फसल कर्ज लेने वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं, जिन किसानों ने 75 हजार रुपये से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हें 75 हजार रुपये की निश्चित राहत मिलेगी।
सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए कर्ज लेने की अंतिम तारीख भी एक महीने बढ़ा दी है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक, अब 31 मार्च 2026 तक सहकारी संस्थाओं से फसल कर्ज लेने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले यह अवधि 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 तक थी।
13 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार के संशोधित आदेश के अनुसार, 75 हजार रुपये तक का कर्ज लेने वाले 5,90,621 किसानों को पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं, 75 हजार रुपये से अधिक का कर्ज लेने वाले 7,34,260 किसानों को 75 हजार रुपये की राहत मिलेगी। इस तरह कुल 13,24,881 किसानों को योजना का लाभ मिलने का अनुमान है।
सरकार ने 2,842 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया
तमिलनाडु के सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया है। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने 2,842.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। संशोधित योजना पर कुल 9,062.83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 6,220.056 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
पहले कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी राहत
सरकार ने उन 10,810 किसानों को भी योजना में शामिल किया है, जिन्होंने कर्ज माफी की घोषणा से पहले ही अपना पूरा कर्ज चुका दिया था। इसके अलावा पात्र किसानों को ब्याज से जुड़ी राहत और भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी।
गौरतलब है कि पहले कर्ज माफी की व्यवस्था अलग थी। 75 हजार से 1 लाख रुपये तक कर्ज लेने वाले किसानों को अधिकतम 75 हजार रुपये की छूट मिलती थी। वहीं, 1 लाख रुपये से ज्यादा कर्ज लेने वालों के लिए अधिकतम राहत 35 हजार रुपये तय थी। अब संशोधित व्यवस्था के तहत 75 हजार रुपये से अधिक कर्ज लेने वाले सभी पात्र किसानों को 75 हजार रुपये की निश्चित राहत मिलेगी।
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