केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के तंबाकू उत्पादक किसानों (Tobacco Farmers) को राहत देते हुए 2025-26 के फसल सीजन के लिए फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू के अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस कदम के बाद पंजीकृत किसान अपने अतिरिक्त तंबाकू और गैर-पंजीकृत किसान अपने अनाधिकृत तंबाकू को तंबाकू बोर्ड (Tobacco Board) द्वारा मान्यता प्राप्त नीलामी मंचों पर बेच सकेंगे।
तंबाकू बोर्ड अधिनियम के नियमों में मिली छूट
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2025-2026 के फसल सीजन की नीलामियों के लिए तंबाकू बोर्ड अधिनियम के एक विशेष प्रावधान के अमल में ढील दी है। इस नियम में छूट मिलने से पंजीकृत किसानों के तय सीमा से अधिक उत्पादित तंबाकू और गैर-पंजीकृत उत्पादकों के अनधिकृत फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू को नीलामी मंचों पर कानूनी रूप से बेचने की अनुमति मिल गई है, जिससे किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में औने-पौने दाम पर नहीं बेचनी पड़ेगी।
अधिकारियों के दौरे और समीक्षा के बाद आया फैसला
यह फैसला जमीनी स्तर पर बाजार की स्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया है। जानकारी के अनुसार, जुलाई महीने में वाणिज्य विभाग की एक विशेष टीम ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में गई इस टीम ने राज्य में जाकर तंबाकू की मौजूदा बाजार स्थितियों और किसानों की उपज से जुड़े हालात का विस्तृत जायजा लिया था, जिसके बाद यह अधिसूचना जारी की गई है।