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Agriculture Minister Said The Aim Of The Seed Act Amendment Is To Protect Farmers From Fake Seeds And Ensure
कृषि मंत्री बोले: किसानों को नकली बीज से बचाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम संशोधन का लक्ष्य
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Devesh Saraswat
Updated Fri, 09 May 2025 11:37 AM IST
सार
सरकार नकली बीजों और खराब गुणवत्ता के बीजों पर नकेल कसने की योजना बना रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को नकली बीजों से बचाने और अच्छे गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बीज अधिनियम में संशोधन करने का लक्ष्य है।
कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
- फोटो : सोशल मीडिया
सरकार नकली बीजों और खराब गुणवत्ता के बीजों पर नकेल कसने की योजना बना रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को नकली बीजों से बचाने और अच्छी गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बीज अधिनियम में संशोधन करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से बीजों की पहचान (Traceability) सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि बीज किस कंपनी ने बनाए, कहां पैक हुए आदि जानकारी बीजों की पहचान के तहत आती है।
बीज अधिनियम, 1967 बिक्री के लिए बीजों की गुणवत्ता पर केंद्रित है। बीज की गुणवत्ता में सुधार और किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया की सरकार किसानों को होने वाली नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के उद्देश्य से बीज अधिनियम में संशोधन के लिए राज्यों और दूसरे हितधारकों संग चर्चा कर रही है। बीज अधिनियम 1967 के तहत बिक्री के लिए बीज का प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। वहीं, निजी खिलाड़ी बीजों के पैकेट पर खुद से सत्यपित लेबल लगाकार बाजार में आपूर्ति कर रहे हैं। इस तरह के बीज, बीज प्रमाणीकरण विभाग के दायरे में नहीं आते हैं।
एफई की रिपोर्ट में एक अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया कि बीजों की पहचान और प्रमाणीकरण स्थापित करने के लिए बीज अधिनियम में संशोधन करने पर चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य किसानों को बीज की गुणवत्ता का आश्वासन देना भी है।इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नकली, मिलावटी या घटिया बीज और कीटनाशक बेचने वालों को सजा मिलेगी। मार्च, 2025 में हरियाणा विधानसभा ने बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया था, जिसमें घटिया या नकली बीजों के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए एक से तीन साल की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने सहित कड़े प्रावधान किए गए हैं।
बीज ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, कृषि मंत्रालय राज्यों को बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसेबिलिटी और समग्र सूची (साथी) पोर्टल का हिस्सा बनने का आग्रह कर रहा है। साथी पोर्टल निजी एजेंसियों से जुड़े बीज डीलरों और वितरकों को ट्रैक करेगा और पोर्टल के माध्यम से पूरी बीज आपूर्ति श्रृंखला को ट्रैक करेगा। वर्तमान में 24 राज्य साथी पोर्टल पर हैं।
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