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उत्तर प्रदेश : किसानों को 6% ब्याज पर मिलेगा 6 लाख रुपये तक कर्ज, जानें कैसे उठाएं लाभ

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Sun, 25 Oct 2026 05:57 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश की कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को छह प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक दीर्घकालीन ऋण मिल सकता है। जानें पात्रता और जरूरी दस्तावेज।

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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खेती-किसानी के लिए पूंजी की जरूरत पूरी करने में जुटे उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए राहत की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण की प्रभावी ब्याज दर छह प्रतिशत निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराकर खेती में निवेश बढ़ाने और उनकी आमदनी में सुधार करने में मदद करना है।

खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए मिलेगा कर्ज
खेती में बेहतर उत्पादन के लिए समय पर पूंजी मिलना जरूरी है। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने, सिंचाई और खेती से जुड़ी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। अधिक ब्याज दर पर कर्ज मिलने से उनकी लागत बढ़ जाती है और आमदनी पर असर पड़ता है।

ऐसे में कृषक समृद्धि योजना के तहत रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण मिलने से पात्र किसान अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश कर सकेंगे। इससे खेती के कामकाज को मजबूत बनाने और कृषि गतिविधियों का विस्तार करने में मदद मिल सकती है।

छह लाख रुपये तक ऋण की व्यवस्था
विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र किसानों को अधिकतम छह लाख रुपये तक ऋण देने का प्रावधान है। ऋण की प्रभावी ब्याज दर छह प्रतिशत है। हालांकि, किसान को वास्तव में कितनी राशि का ऋण मिलेगा, यह उसकी पात्रता और बैंक की निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते का विवरण, जमीन की खतौनी, निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसा संबंधित बैंक की ओर से बताया जाएगा। 

किसानों को आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। योजना की पात्रता, ऋण की शर्तों और आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क किया जा सकता है।
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