Home›Khabar Junction›
Yogi Government Big Gift To Up Farmers 30 More Compensation For Crop Loss And Rs 8 Lakh For Death
यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात : फसल नुकसान पर मिलेगा 30% ज्यादा मुआवजा; मौत पर 8 लाख रुपये
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:16 PM IST
सार
योगी सरकार ने यूपी के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा मुआवजा बढ़ाया है। अब फसल नुकसान पर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और आपदा में मौत पर 8 लाख रुपये मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने आपदा से होने वाले नुकसान की आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की है। इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अब प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को 4 लाख के बजाय 8 लाख रुपये मिलेंगे। फसल बर्बाद होने पर मिलने वाले मुआवजे में भी 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सिंचित जमीन पर फसल नुकसान का मुआवजा 17 हजार से बढ़कर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर हुआ है। बारिश पर निर्भर खेती में यह राशि 8,500 से 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ाई गई है।
बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर सहायता 22,500 से बढ़कर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगी। यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से 4 नवंबर तक हुए नुकसान पर लागू होंगी। इससे पहले हुए नुकसान के लिए भी किसानों को संशोधित दरों का लाभ मिल सकेगा।
पशुधन और मकान क्षति पर सहायता
सरकार ने प्राकृतिक आपदा में पशुधन के नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई है। बड़े पशु की मौत पर 50,000 रुपये, बकरी, भेड़ और सूअर के लिए 5,500 रुपये मिलेंगे। घोड़े और खच्चर को 25,400 रुपये तथा प्रति मुर्गी 130 रुपये की सहायता दी जाएगी। मकान क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी इलाकों में 1.85 लाख रुपये (पूरी तरह) और 93 हजार रुपये (आंशिक) मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2.06 लाख रुपये दिए जाएंगे।
राहत शिविर और वितरण
आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक भोजन और आवास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। पीने के पानी की आपात व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में 30 दिन और सूखे में 90 दिनों तक उपलब्ध होगी।
राहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था के तहत भेजी जाएगी। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग या दुर्घटना से हुए नुकसान को इस सहायता के दायरे से बाहर रखा गया है।
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।